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Sunday, July 4, 2021

Pesa Adhiniyam-1996 (पेसा अधिनियम 1996)

Pesa Adhiniyam 1996

➦ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) अधिनियम, 1996

पेसा का पूरा नाम 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) कानून (The Provisions on the Panchayats Extension to the Scheduled Area Act.) है 

 यह कानून संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्र में ही प्रभावी होती है याद रहे कि झारखंड राज्य के 13 जिले और कुछ सीमित क्षेत्र संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं

पेसा अधिनियम 1996

 कांतिलाल भूरिया समिति की सिफारिश पर यह सहमति बनी कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय कानून बनाना ठीक रहेगा, जिसके दायरे में राज्य विधानमंडल अपने-अपने कानून बना सकें 

➦ इसी दृष्टिकोण से दिसंबर, 1996 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया दिसंबर, 1996 में ही यह दोनों सदनों से पारित हो गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर लागू हो गया

➦ इसका मूल उद्देश्य यह था कि केंद्रीय कानून में जनजातियों की स्वायत्तता के बिंदु स्पष्ट कर दिए जाएं जिन का उल्लंघन करने की शक्ति राज्यों के पास ना हो

 इसका अन्य उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पारंपारिक परिपार्टियों की सुसंगता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना भी है 

➦ वर्तमान में यह कानून झारखंड सहित 10 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान) में लागू होता है 

पेसा कानून के प्रमुख प्रावधान एवं विशेषताएं 

➦ इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है 

➦ प्रत्येक ग्राम में 1 ग्राम सभा होगी, जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में शामिल है

➦ ग्राम सभा नागरिकों के परंपराओं तथा सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का कार्य करेगी साथ ही सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण और विवादों के पारंपरिक निपटारे में मुख्य भूमिका निभाएगी 

➦ ग्राम सभा अपने क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं अनुमोदित करेगी

➦ ग्राम सभा अपने क्षेत्र में क्रियान्वित गरीबी उन्मूलन तथा दूसरे लोकहित कार्यक्रमों हेतु लाभार्थियों की पहचान और चयन करेगी 

➦ ग्राम सभा अपने क्षेत्र में चालू विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के पश्चात संबंधित ग्राम से उपयोगिता प्रमाण- पत्र प्राप्त करेगी। जिसमें यह वर्णित होगा कि इस योजना में धन का उचित उपयोग हुआ है

➦ संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जिन समुदायों के संबंध में आरक्षण के प्रावधान है उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा साथ ही यह शर्त भी है कि अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50% से कम नहीं होगा तथा पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे

 मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की पंचायतों में राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत कर सकेगी जिनका उन पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, किंतु ऐसे मनोनीत प्रतिनिधियों की संख्या चुने जाने वाले कुल प्रतिनिधियों के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए 

 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लघु जल निकायों के लिए योजना बनाने तथा उसका प्रबंधन  करने का कार्य भी  देखेंगे 

 ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास योजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में अर्जन करने से पूर्व सहमति ली जाएगी साथ ही ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विस्थापन से पूर्व परामर्श किया जाएगा

➦ अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज के उत्खनन के लिए लाइसेंस देने, लघु खनिज वाले क्षेत्र को लीज पर देने से पहले ग्राम सभा या पंचायत के समुचित स्तर पर पूर्व अनुमति आवश्यक है साथ ही लघु खनिज के उपयोग में किसी भी प्रकार के रियायत देने से के पहले पंचायतों से अनुमति लेनी आवश्यक होगी

➦ अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लायक बनाने के लिए अपेक्षित शक्तियां और अधिकार देते हुए राज्यों के विधानमंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामसभा और पंचायतों को निश्चित रूप से शक्तियां प्रदान की गई हो, जो निम्नलिखित हैं- 

(i) किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के विक्रय और सेवन के विनियमन एवं नियंत्रण करने का अधिकार

(ii) लघु वनोउत्पाद का स्वामित्व 

(iii) अनुसूचित क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और किसी अनुसूचित जनजातियों की अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि की पुनर्वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार 

(iv) ग्राम स्तरीय हाटों/ बाजारों के प्रबंधन का अधिकार

(v) अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने पर नियंत्रण का अधिकार 

(vi) सामाजिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के कार्यकलापों पर नियंत्रण का अधिकार 

(viii) स्थानीय योजनाओं (जनजातीय उप योजना सहित)और स्रोतों पर नियंत्रण का अधिकार

पेसा अधिनियम से जुड़ी समस्याएं 

➦ पेसा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में 1 ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, जबकि कई स्थितियों में 1 ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा चुनी जाती है ऐसी स्थिति में समस्या यह आती है कि अगर पंचायत के किसी निर्णय पर अलग-अलग ग्राम सभाओं की पृथक राय हो तो अंतिम निर्णय कैसा होगा

➦ लघु वन उत्पादों को लेकर ग्राम सभाओं के अधिकार संबंधी व्याख्या पर भी विवाद है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि कोई ग्राम सभा उतने ही वन क्षेत्र के उत्पादों पर अपने अधिकार का दावा कर सकती है जो उसकी राजस्व सीमाओं के अंदर आता है

➦ यह अधिनियम सिर्फ उन क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें पांचवी अनुसूची के तहत क्षेत्र माना गया है ऐसे क्षेत्र जिसमें जनजातियों की काफी संख्या है किंतु व अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, इस कानून का लाभ नहीं ले पाते हैं

➦ कानून के पालन में राजनीति इच्छाशक्ति की कमी, नक्सलवाद जैसी समस्याओं की बाधाएं, भू हस्तांतरण में के नियमों में स्पष्टता न होना भी समस्याएं हैं

पेसा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

➦ पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन में आई समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उसमें संशोधन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया था जो अभी पारित नहीं हो सका है

➦ यह संशोधन विधेयक अपनी प्रकृति में काफी प्रगतिशील है जिसमें कई उपबंध किए गए थे, जैसे :-

(i) अधिग्रहण या पुनर्वास से जुड़े उक्त मामलों के लिए ग्राम सभा या पंचायत की जानकारी पूर्ण सहमति ली जाएगी 

(ii) संशोधन विधेयक में पुनर्वास के साथ धारणीय आजीविका शब्दावली का प्रयोग किया गया है 

(iii) पैसा संशोधन विधेयक में गौण खनिजों के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिजों को भी शामिल कर लिया गया है 

(iv) पेसा संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सामान्य तथा विशेष निर्देश जारी कर सकेगी 

पेसा के संदर्भ में अन्य सुझाव 

(i) पेसा कानून के लागू करते वक्त एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप इसे लागू किया जा सके

(ii) ग्राम सभा और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाये 

(iii) पेसा के तहत आने वाले क्षेत्रों में योजना बनाते समय राज्य सरकार, पंचायती राज मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय आपस में मशविरा अवश्य करें 

पेसा का महत्व

पेसा कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो यह न केवल विकास बल्कि लोकतंत्र को भी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा इस कानून की महता निम्न बातों में निहित है

(i) इससे निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी में वृद्धि होगी

(ii) आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम होगी

(iii) सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा 

(iv) जनजातीय आबादी में गरीबी और पलायन कम हो जाएगा 

(v) जनजातीय समाज के आजीविका और आय में सुधार होगा 

(vi) आदिवासी समाज का शोषण कम होगा

(vii) ग्राम सभा द्वारा ऋण देने, शराब की बिक्री खपत एवं गांव बाजारों का प्रबंधन करने से कई सामाजिक कुरीतियों पर विराम लगेगा

(viii) भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी तथा आदिवासियों की अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन की पुनः प्राप्ति संभव हो सकेगी 

(ix) इससे जनजातीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के संरक्षण में मदद मिलेगी

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Sunday, May 2, 2021

Jharkhand Ki Shaikshanik Sansthan Part-3 (Educational institutes of Jharkhand)

Jharkhand Ki Shaikshanik Sansthan Part-3

(Educational Institutes Of Jharkhand)

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु राज्य के उत्कृष्ट संस्थान

1. नेतरहाट विद्यालय

➤इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को चालर्स नेपियर  ने लातेहार में किया था 

इसमें नामांकन हेतु सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाता है तथा मेधा  अंक के आधार पर दाखिला लिया जाता है। 

यह राज्य का सर्वाधिक सम्मानित स्कूली संस्थान है

2. सैनिक स्कूल तिलैया

➤1963 में कोडरमा जिले में इसकी स्थापना हुई। 

इसका उद्देश्य छात्रों को रक्षा सेवा के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकसित करना है 

Jharkhand Ki Shaikshanik Sansthan Part-3

प्राथमिक, माध्यमिक,एवं उच्चतर शिक्षा हेतु राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम

1. आवासीय विद्यालय योजना

आवासीय विद्यालय की स्थापना योजना के तहत नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की तरह दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल एवं संथाल परगना में नये आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। 

➤इस आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों  के छात्र/छात्राओं को निशुल्क शिक्षा के साथ सभी आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है

वर्तमान में राज्य में 89 आदिवासी विद्यालय 23 अनुसूचित जनजाति के  विद्यालय और 4 पिछड़ी जाति के  आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं 

2. झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय-योजना 

इस योजना को अल्पसंख्यक समुदाय तथा बी.पी.एल के श्रेणी की छात्राओं में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया है 

झारखंड बालिका आवास योजना में 75% विद्यार्थी अनुसूचित जाति एवं 25% विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक के होंगे। इसमें 25% आरक्षण गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले छात्राओं के लिए है 

यह योजना झारखंड शिक्षा परिषद परियोजना के माध्यम से संचालित होता है 

3. पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय 

राज्य द्वारा यह विद्यालय 32 स्थानों पर कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है 
इसका उद्देश्य पहाड़िया जनजाति के छात्रों में शिक्षा का विकास करना एवं जागरूकता फैलाना है
साहिबगंज, दुमका,  पाकुड़, गोड्डा आदि  जिलों  में विद्यालयों को चलाया जा रहा है

4. ज्ञानोदय योजना

ज्ञानोदय योजना के तहत शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए स्पोकन इंग्लिश/स्कूल लीडरशिप/मोटिवेशन/कंप्यूटर शिक्षा आदि में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है

इसके लिए ई-विद्यावाहिनी सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है तथा 40,000 शिक्षकों को टेबलेट वितरित करना है

इस योजना के द्वारा शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन योजना इत्यादि पर भी नजर रखी जा सकेगी 

5. आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना 

इसकी शुरुआत 2001 में की गई है इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निशुल्क आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है 

झारखंड में 71 एकलव्य विद्यालय प्रस्तावित है 

6. पुस्तक अधिकोष  योजना

इस योजना के तहत तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को आर्थिक सहायता पुस्तक खरीदने हेतु दी जाती है  

मेडिकल, पॉलिटेक्निक, वेटनरी एवं एग्रीकल्चर महाविद्यालयों  में अध्ययन करने वाले प्रति 2 छात्रों पर एक पुस्तक से उपलब्ध कराया जाता है  

7. साइकिल वितरण योजना

यह योजना ग्रामीण क्षेत्र की उन छात्राओं को शिक्षा को ध्यान में रखकर लागू की गई है, जो सुदूर ग्रामीण  क्षेत्रों से पढ़ने आती थी   

अधिक दूरी और आर्थिक अभाव में यह लड़कियां पढ़ाई बीच में छोड़ देती थी। इसी को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार ने नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना लागू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्रा को ₹3500 साइकिल खरीदने हेतु दी जाती है  

8. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

➤इस योजना भारत सरकार के द्वारा 2004 शुरू की गई 

इस योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना है

इस योजना के तहत शैक्षणिक रूप से पिछड़े 75% अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति  की छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए 203 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना संचालित की जा रही है 

9.मध्यान्ह भोजन योजना

इस योजना को 15 अगस्त, 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था

इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में इसे संपूर्ण भारत में सरकारी स्कूलों में लागू किया है। इस योजना के तहत कक्षा- 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है।इसमें केंद्र और राज्य सरकार का खर्च 75:25 के अनुपात में विभाजित है

इस योजना का उद्देश्य है:- 

(i) बच्चों का बेहतर विकास करना 
(ii) ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आ सकें 
(iv) प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को खाना मुहैया कराना 

10. कंप्यूटर आधारित शिक्षा एवं साक्षरता 

झारखंड सरकार के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को प्राथमिकता दिया जा रहा है 
इस योजना को लगभग 1074 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जा रहा है
इस योजना को राज्य सरकार ने जैव सूचना प्रौद्योगिकी अभिकर्त्ता को लागू करने के लिए चुना है

11. मुख्यमंत्री विद्या-लक्ष्मी योजना 

इस योजना के तहत कक्षा-6 से 9 तक के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों की अपनी शिक्षा को आगे जारी रखने के लिए ₹2000 स्कॉलरशिप दी जाती है

इस योजना का उद्देश्य, माध्यमिक विद्यालयों में जनजाति की छात्राओं के बीच शिक्षा तथा नामांकन दर में वृद्धि करना तथा विद्यालय को बीच में छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या को कम करना है

12. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना


झारखंड सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा-1 से 8 तक के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों (ST, SC, OBC) को निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान करना है

गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थियों को मुफ्त में यूनिफार्म का वितरण भी जे. ई. पी. सी. के द्वारा किया जाता है 

13. साक्षर भारत मिशन 

➤इसकी शुरुआत 8 दिसंबर, 2009 को अन्तराष्ट्रीय  साक्षरता दिवस के अवसर पर किया गया
➤यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है 
➤झारखण्ड में इस योजना की शुरुआत 2010-11 में हुई


14. सर्व शिक्षा अभियान

केंद्र सरकार ने 2003 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना था

वर्ष 2010 में सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य संतोषजनक  गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण बनाया गया 

झारखंड सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और सशक्त बनाने के लिए, इस योजना को अपने राज्य में संचालित कर रही है 

इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात 65:35 है

इस योजना का उद्देश्य है  

(i) गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा देना  
(ii) 0 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को 5 साल की प्राथमिक शिक्षा देना 
(iii) शिक्षा प्रणाली में स्थायी वित्त पोषक की व्यवस्था करना 

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Thursday, February 18, 2021

Jharkhand Ke Pramukh vyaktiyo Ke Upnaam (झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम)

झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम

(Jharkhand Ke Pramukh vyaktiyo Ke Upnaam)


मूल नाम                            उपनाम 

बिलकिंसन                                             किसुन साहब 

बिरसा मुण्डा                                          भगवान बिरसा/धरती आबा/ विश्व पिता का अवतार 

जयपाल सिंह                                          मरांग गोमके/ मुण्डा राजा 

 शिबू सोरेन                                            गुरु जी/ दिशम गुरु

हवलधारी राम गुप्त                                हलधर  

मुकुंद नायक                                          प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज

फ़ादर लिवेंस                                          लिबिन साहब                                         

सरोजा अय्यर                                         बड़ी दीदी

महेंद्र सिंह धोनी                                     माही/ एम0 एस0 डी0 

जे0  एन0  टाटा                                     भारतीय औद्योगिक क्रांति के अग्रदूत/ पितामह 


दुका हो                                                 हरि बाबा 

राम विनोद सिंह                                   हजारीबाग का जतिन बाघा 

 राम नारायण सिंह                               छोटानागपुर केसरी

बसंत कुमार तिर्की                                चाचा 

चंद्रशेखर दुबे                                       राधा  कृष्ण

कुसुम जोशी                                        सिस्टर निर्मला 

 बिनोद बिहारी महतो                           बाबू 

जे0 आर0 डी0 टाटा                             भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता 

डॉक्टर एंड्रू  कैंपबेल                            एपोस्टल  ऑफ संथालस  

तिलकामांझी                                       आदि विद्रोही 

फनी मुकुट राय                                  नागवंश का आदि पुरुष 

भागीरथ मांझी                                    बाबाजी 


आदिल शाह द्वितीय                           झारखंडी सुल्तान  

कुमार दीपेंद्र नाथ शाहदेव                 नेचुरल लीडर   

राम विनोद सिंह                                हजारीबाग का जतिन बाघा    

जे0 बार्थोलमन                                   झारखंड आंदोलन का जन्मदाता
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Friday, January 29, 2021

Jharkhand Paryatan Niti-2015 (झारखंड पर्यटन नीति- 2015)

झारखंड पर्यटन नीति 2015

(Jharkhand Paryatan Niti-2015)



वर्तमान समय में पर्यटन विश्वभर में तेजी से विकसित करता हुआ उद्योग है
। 

पर्यटकों  की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में यह बढ़कर 1.5 मिलियन तक पहुंच जाएगी

विश्व भर के कार्यबल में पर्यटन उद्योग का योगदान 11 % और जी0 पीडीपी0- 10 पॉइंट 2 प्रतिशत योगदान है


झारखंड के पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है


झारखंड की पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, उच्च आर्थिक वृद्धि और पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना है 

उपलब्ध संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग में लाना ताकि अधिक से अधिक संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को लंबे समय तक राज्य में भ्रमण करने के लिए आकर्षित करना 

प्रत्येक पर्यटन क्षेत्र को एक विशेष भ्रमण केंद्र के रूप में विकसित करना  

निजी क्षेत्रों को पर्यटन के विकास के लिए उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और राज्य में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना

मास्टर प्लान को तैयार करना और उसे लागू करना और पर्यटन क्षेत्र का एकीकृत विकास करना 

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को गुणवत्तायुक्त सेवा उपलब्ध कराना 

पर्यटन संबंधी उत्पादों को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक स्मारकों  को क्षय  होने से बचाना

पर्यटन क्षेत्र में आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और सहयोगात्मक पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि लोगों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सके

झारखंड को पर्यटन एडवेंचर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे :- वायु, भूमि, जल आधारित एडवेंचर के प्रमुख स्थान दिलाना 

उचित सुविधाओं और सूचनाओं का विकास कर धार्मिक पर्यटन का विकास करना 

झारखंड को समृद्ध हस्तकरघा उद्योग, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और रिवाजों को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम बढ़ाना


झारखंड के टूरिज्म नीति से ना केवल रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा , बल्कि राज्य की आय में वृद्धि होगी 
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Thursday, January 28, 2021

Jharkhand Niryat Niti-2015 (झारखंड निर्यात नीति-2015)

झारखंड निर्यात नीति-2015

(Jharkhand Niryat Niti-2015)


इस नीति का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजार में स्थान बनाए रखना और निर्यात इकाइयों को नये  तकनीकों से लैस करना और नए-नए साधनों को प्रयोग में लाना होगा 

झारखंड निर्यात नीति के अंतर्गत शीघ्र एवं उच्च निर्यात को प्रोत्साहन देना और देश के कुल निर्यात में राज्य की भागीदारी को 2019 तक 2% तक लाना शामिल है

इस नीति का मुख्य बिंदु इस प्रकार है:-


निर्यात के शीघ्र वृद्धि के लिए सरल, प्रभावी, सहयोगात्मक, उत्तरदाई व्यवस्था को लागू करना

पारंपारिक निर्यात क्षेत्र जैसे खनिज आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि, प्रोसेस्ट  खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने हेतु नये  तकनीकी एवं कुशल व्यवस्था को लागू करना

झारखण्ड का मौसम फुलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है अतः निश्चित समय के अन्तर्गत विमानों द्वारा उद्पादो को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाना

वर्तमान में निर्यात करने वाले इकाइयों पर जोर देना और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना

गुणवत्ता युक्त प्रबंधन और पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, जो निर्यात स्तर को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगा

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिकाधिक साझेदारी का विकास करने हेतु उचित प्रयास करना 


समय-समय पर निर्यात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना ताकि निर्यातको एवं अन्य लोगों में निर्यात संबंधी विषयों के संबंध में जागरूकता पैदा किया जा सके 

उपरोक्त उद्देश्यों  को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार एकल खिड़की व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) मजबूत एनालिटिकल डाटा, इ- गवर्नस , पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप रिसर्च एवं  डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं 
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Wednesday, January 27, 2021

Jharkhand khady prasanskaran niti 2015 (झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015)

झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015

(Jharkhand Khady Prasanskaran Niti 2015)


झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 का मुख्य लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना, निवेश को प्रोत्साहित करना, बाजार नेटवर्क को विकसित करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, अनुदान देना है

कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्रों का विकास करना और निवेशकों को लाभ पहुंचा कर झारखंड को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में झारखंड को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है 

इस नीति के अंतर्गत मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं :-


प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना, अनुपयोगी पदार्थों की मात्रा को कम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना,और निर्यात को बढ़ावा देना ताकि समग्र रूप में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके

लघु वन उत्पादों, जड़ी-बूटी संबंधी उत्पादकों को प्रोत्साहन देना, ताकि जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि दर्ज की जा सके

नए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय मदद पहुंचाना, इसके साथ ही तकनीकी स्तर में सुधार लाना और उपस्थित इकाइयों का और विस्तार करना


तैयार खाद्य पदार्थों के लिए पूर्ण संरक्षण की व्यवस्था करना और उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ताओं और बाजारों तक पहुंचाना

मांस एवं मछली के दुकानों में उचित सुविधाओं को उपलब्ध कराना एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार मूलभूत सुविधाओं, उपयुक्त वातावरण, पूंजी निवेश, तकनीकी विकास, वित्तीय सहायता और अन्य दूसरे  सुविधाओं को बहाल करने हेतु प्रयासरत है

झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की काफी संभावना मौजूद है

यहां 23 पॉइंट 60 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में वनों का फैलाव है, जहां बड़ी मात्रा में औषधीय एवं अन्य उपयोगी पौधों का उत्पादन होता है


मुर्गी पालन, बकरी पालन, सूअर पालन के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद है

यहां कृषि, बागवानी, डेयरी, उद्योगों का विकास कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सही दिशा प्रदान किया जा सकता है
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Monday, January 25, 2021

Jharkhand Ki Shaikshanik Sansthan Part-2 (झारखंड की शैक्षणिक संस्थान Part-2)

Jharkhand Ki Shaikshanik Sansthan Part-2

झारखंड की शैक्षणिक संस्थाओं की सूची



विश्वविद्यालय

➤रांची विश्वविद्यालय,  रांची (स्थापना : 12 जुलाई 1960 ईस्वी)

सिदो-कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका (स्थापना : 1992 ईस्वी) 

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (स्थापना : 12 सितंबर 1992  ईस्वी) 

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (स्थापना:  1956 ईस्वी तथा 26 जून 1980 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ) 

कोल्हन विश्वविद्यालय, चाईबासा/पश्चिमी सिंहभूम (स्थापना:  12 अगस्त, 2009 ईस्वी) 

➤नीलाम्बर- पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर/पलामू  (स्थापना : 17 जनवरी 2009 ईस्वी)

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची (स्थापना:  2010 ईस्वी)

रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची, रांची (स्थापना : 2016 ईस्वी) 

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (स्थापना : 13 नवंबर, 2017)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची। 

विश्वविद्यालय के समकक्ष शिक्षण संस्थान:-

आई आई टी (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद (स्थापना : 1926 ईस्वी)

बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, मेसरा/रांची (स्थापना : 1955 ईस्वी) 

हिंदी विद्यापीठ, देवघर । 

केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, माण्डर/रांची  (स्थापना : 2010 ईस्वी)

विधि विश्वविद्यालय, बीआईटी मेसरा/रांची (स्थापना : 2010 ईस्वी)

झारखंड राय विश्वविद्यालय, झारखंड  (निजी) 

साईंनाथ विश्वविद्यालय,  (निजी) 

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर् फाइनेंशियल एनालिस्ट  ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, रांची (निजी) 

➤एमिटी  यूनिवर्सिटी (निजी)  

➤AISECT (एस आई एस सी टी) यूनिवर्सिटी  (निजी)  

प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (निजी)  

➤YBN यूनिवर्सिटी, रांची (निजी)  

अरका जैन यूनिवर्सिटी, सरायकेला (निजी)

स्थापित होने (प्रस्तावित)अन्य विश्वविद्यालय:-

➤सरला बिड़ला विश्वविद्यालय, रांची (निजी)

स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, रांची

➤वूमेन्स यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर। 

इंजीनियरिंग कॉलेज 

➤बिरसा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी सिंदरी/धनबाद (स्थापना : 1949 ईस्वी)

➤नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी आदित्यपुर/ पूर्वी सिंहभूम (स्थापना :1960 ईस्वी तथा  27 दिसंबर 2000 में डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित)  

बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी मेसरा/रांची (स्थापना 1955 ईस्वी) 

फैकेल्टी आफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, रांची 

आर. वी. एस. कॉलेज आफ इंजीनियरिंग, जमशेदपुर

डी. ए. वी. इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग,  डालटेनगंज

➤कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, रांची 

चिकित्सा महाविद्यालय 

➤केंद्रीय मनोचिकत्सा संस्थान, राँची (स्थापना :1918 ईस्वी)

➤राँची तंत्रिका मनोचिकत्सा एवं सम्बंद्ध  विज्ञान संस्थान, राँची (स्थापना : 1925 ईस्वी

➤राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, राँची (स्थापना : 1960 ईस्वी)

➤एम्. जी. एम्. चिकित्सा महाविद्यालय,जमशेदपुर (स्थापना : 1964  ईस्वी)

➤पाटलिपुत्र  चिकित्सा महाविद्यालय,धनबाद  (स्थापना : 1974 ईस्वी)

हजारीबाग चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग (स्थापना : 2019 ईस्वी

विधि महाविद्यालय 

गिरिडीह लॉ कॉलेज, गिरिडीह

➤छोटानागपुर विधि महाविद्यालय, राँची (स्थापना : 1955 ईस्वी

➤राजेंद्र विधि महाविद्यालय, हज़ारीबाग़  (स्थापना : 1977 ईस्वी

धनबाद लॉ कॉलेज, धनबाद (स्थापना: 1976) ईस्वी

इमामुल हाई खान लॉ कॉलेज, बोकारो

झारखंड लॉ कॉलेज, तिलैया/कोडरमा। 

➤कॉपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, राँची 

होम्योपैथिक महाविद्यालय 

होम्योपैथिक महाविद्यालय रांची

योगदा सत्संग होम्योपैथिक कॉलेज, रांची

होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मिहिजाम/दुमका

सिंहभूम  होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (स्थापना: 1953 ईस्वी) 

महत्वपूर्ण केंद्र प्रशिक्षण और शिक्षण केंद्र 

➤पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, हजारीबाग (स्थापना: 1912 ईस्वी) 

श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राँची (स्थापना: 1952 ईस्वी) 

➤ट्राइबल रिसर्च  इंस्टीट्यूट, राँची  (स्थापना: 1953 ईस्वी) 

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट (स्थापना: 1954 ईस्वी)

➤तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र राँची (स्थापना: 1963 ईस्वी) 

➤सैनिक स्कुल, तिलैया (स्थापना: 1963 ईस्वी) 

सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कुल ,मेरू/ हजारीबाग (स्थापना: 1966 ईस्वी) 

इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग (स्थापना: 1984 ईस्वी) 

➤झारखण्ड न्यायिक अकादमी,राँची (स्थापना: 2002 ईस्वी) 

➤परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, तुरामडीह/पश्चिमी सिंहभूम  (स्थापना: 2006 ईस्वी)

झारखंड पॉलिटेक्निक संस्थान

राजकीय पॉलिटेक्निक, राँची

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक,राँची

राजकीय पॉलिटेक्निक,खुटरी / बोकारो 

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बी.एस.ल./बोकारो

राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद 

राजकीय पॉलिटेक्निक भागा, धनबाद

राजकीय पॉलिटेक्निक, दुमका  

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, जमशेदपुर 

राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्यपुर/सरायकेला-खरसावाँ 

राजकीय पॉलिटेक्निक, लातेहार 

राजकीय पॉलिटेक्निक,कोडरमा 

राजकीय पॉलिटेक्निक सरायकेला-खरसावाँ 

राजकीय पॉलिटेक्निक, निरसा, धनबाद

झारखंड के निजी पॉलिटेक्निक संस्थान 

अलकबीर पॉलिटेक्निक, मांनगो/जमशेदपुर

के. के. पॉलिटेक्निक, धनबाद

सेंटर फॉर बायोइनफॉर्मेटिक, रांची 

प्रमुख् प्रबंधन संस्थान 

जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट (एक्स एल आर आई), जमशेदपुर (स्थापना : 1949 ईस्वी)

ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, रांची

प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, रांची

➤बिड़ला प्राद्यौगिकी संस्थान, रांची 

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) राँची शाखा, रांची 

झारखंड के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशालाएं 

भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, राँची  (स्थापना :1925 ईस्वी)

केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जलगोड़ा (स्थापना : 1947 ईस्वी)

केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद (स्थापना: 1948 ईस्वी)

राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर।

केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची।

कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र, रांची। 

रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, रांची 

जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान, रांची (स्थापना: 1953 ईस्वी) 

➤मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान, हजारीबाग। 

चावल अनुसंधान केंद्र, हजारीबाग।  

पशु चिकित्सा महाविद्यालय 

रांची भेटनरी महाविद्यालय ,रांची (स्थापना: 1964 ईस्वी) 

रांची कॉलेज ऑफ भेटनरी एण्ड एनीमल हसबैंड्री  राँची। 

झारखंड के प्रमुख पुस्तकालय 

प्रमंडलीय पुस्तकालय, हजारीबाग (स्थापना: 1922 ईस्वी)  

राज्य पुस्तकालय, दुमका (स्थापना: 1952 ईस्वी) 

राज्य पुस्तकालय रांची स्थापना (स्थापना:   1953  ईस्वी) 

राज्य पुस्तकालय धनबाद स्थापना (स्थापना:  1956  ईस्वी)

राज्य पुस्तकालय चाईबासा, (स्थापना:  1957 ईस्वी) 

राज्य संग्रहालय, रांची स्थापना (स्थापना: 1972 ईस्वी) 

अन्य संस्थान:-

कॉलेज ऑफ़ फॉरेस्ट्री,राँची। 

➤एस.पी.जी.बलाइणड स्कूल राँची।
 
गुरुकुल महाविद्यालय ,बैधनाथ धाम /देवघर 


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Thursday, January 21, 2021

Prachin kal me Jharkhand (प्राचीन काल में झारखंड)

Prachin Kal Me Jharkhand


प्राचीन काल को चार भागों में बांटा गया है 


1) मौर्य काल

➤मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था

 अत: मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था

कौटिल्य का अर्थशास्त्र 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट/कुकुटदेश नाम से इंगित किया गया है

कौटिल्य के अनुसार कुकुटदेश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक  नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी 

जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओ  से इनके गठबंधन को रोकना था

इंद्रनावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रनावक की नदियों से हीरे प्राप्त किये जाते थे। 

➤इन्द्रनवाक संभवत: ईब और शंख नदियों का इलाका था 

अशोक

अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटविक/आटव/आटवी  प्रदेश (बुंदेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत) भी था और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था

अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था

अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख-II में वर्णित है कि - 'इस क्षेत्र को अविजित जनजातियों को मेरे धम्म  का आचरण करना चाहिए, ताकि वे लोक परलोक प्राप्त कर सके

अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था 

2) मौर्योत्तर काल

मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने-अपने राज्य स्थापित किए 

इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं  

सिंहभूम 

➤सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं ,जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है  

चाईबासा

चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं   

रांची से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्ठ के प्रभाव में था 

3) गुप्त काल

गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है 

हजारीबाग के मदुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं

झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्तकाल की देन माना जाता है 

समुद्रगुप्त

गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है

इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति (इलाहाबाद प्रशस्ति) में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरीसेंण है। इन विजयों में से एक आटविक विजय भी था 

झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था इससे स्पष्ट पता होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था

समुद्रगुप्त ने  पुन्डवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था 

समुद्रगुप्त के  शासनकाल में छोटानागपुर को मुरुण्ड देश कहा गया है

समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया

चंद्रगुप्त द्वितीय 'विक्रमादित्य'

चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड में भी था 

इसके काल में चीनी यात्री फाह्यान 405 ईस्वी में भारत आया था। जिसने झारखंड क्षेत्र को कुक्कुटलाड  कहा है 

➤मुदही पहाड़ हजारीबाग जिले में है जो पत्थरों को काटकर बनाए गए चार मंदिर सतगांवा  कोडरमा मंदिरों के अवशेष (उत्तर गुप्त काल से संबंधित) हैं पिठोरिया  रांची पहाड़ी पर स्थित कुआं तीनों गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं 

4) गुप्तोत्तर काल

शशांक

➤गौड़ (पश्चिम बंगाल) का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था

शशांक  के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था

शशांक  अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो राजधानी स्थापित की:- 

1) संथाल परगना का बड़ा बाजार 

2) दुलमी 

प्राचीन काल में शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी 

शशांक शैव धर्म का अनुयाई था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया

शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है जो कि एक शिव मंदिर है यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचिंग में स्थित है

शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिषुणता की नीति अपनाई,जिसका उल्लेख हेन्सांग ने किया है

शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध- जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई 

हर्ष वर्धन

वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था 

इसके साम्राज्य में काजांगल (राजमहल) का कुछ भाग शामिल था

काजांगल (राजमहल) में ही हर्षवर्धन हेनसांग से मिला। हेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में राजमहल की चर्चा की है

अन्य तथ्य 

हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था

नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था

नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे 

झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है 

झारखंड में 'पलामू' में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं

कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखण्ड में शरण ली थी 

13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था

 

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Wednesday, January 20, 2021

Jharkhand Karmchari Chayan Aayog (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग)

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग

(Jharkhand Karmchari Chayan Aayog)



झारखंड सरकार न अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2011 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया है 

जिसके प्रथम अध्यक्ष भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्ति अधिकारी सी.आर. सहाय थे। इसका मुख्यालय रांची में है

इस आयोग का गठन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया है 

आयोग

आयोग राज्य सरकार के अधीन वर्ग 'ग' के सभी पदों एवं वर्ग 'ख' के अराजपत्रित सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रवैधिक सेवाओ/संवर्गों के  पदों  पर जिन पर आंशिक या पूर्ण रूप से सीधी  नियुक्ति का प्रावधान हो अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करती है 

अध्यक्ष

अध्यक्ष :- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय सेवा/अन्यून पंक्ति के कार्यरत या सेवानिवृत्त एक पदाधिकारी

सदस्य

सदस्य :- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 37400-67000/- ग्रेड पे-8700 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान प्रत्येक सदस्य को देय) से अन्यून वेतनमान के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा/सेना के दो पदाधिकारी होते हैं

कार्यकाल

कार्यकाल:- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पदग्रहण की तारीख से सामान्यत: 5 वर्ष की अवधि तक होता है

मुख्यालय

मुख्यालय :- आयोग का मुख्यालय रांची में स्थित है। यह कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग आयोग का प्रशासी  विभाग है इसका संचालन नामकुम स्थित कार्यालय भवन से होता है

चयन

चयन :- राज्य सरकार के पूर्णनुमोदन से आयोग, विभिन्न सेवाओं/ पदों के लिए चयन की प्रक्रिया का संचालन करता है

आयोग के कार्यकाल और आयोग के कार्य संपादन में होने वाले संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है

आयोग, विभिन्न परीक्षाओं/ चयन के आयोजनों   के लिए अभ्यर्थियों से शुल्क प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा राज्य कोषागार में जमा किया जाता है

आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के जरिए 

1) प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 

2) प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 

3) सहकारिता प्रसार पदाधिकारी

4) सचिवालय सहायक

5) अंचल निरीक्षक

6) श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 

7) प्रखंड कृषि पदाधिकारी

8) सहायक अनुसंधान पदाधिकारी

9) पौधा संरक्षण निरीक्षक

10) संख्यांकी सहायक 

11) मतस्य प्रसार पर्येवेक्षक 

12) वरीय अंकेक्षक

13) उद्योग विस्तार पदाधिकारी

14) भूतात्विक विश्लेषक, पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा  करती है

इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर

1) राजस्व कर्मचारी, 

2) अमीन 

3) पंचायत सचिव

4) निम्नवर्गीय लिपिक आदि की नियुक्ति की अनुशंसा की जाती है

आशुलिपिकीय सेवा के अंतर्गत 

1) आशुलिपिक  

2) सहायक जेलर

3) कनीय अभियंता,

4) सिपाही

5) फायर स्टेशन पदाधिकारी

6) उत्पाद अवर निरीक्षक,

7) उत्पाद सहायक अवर निरीक्षक आदि की नियुक्ति भी आयोग की अनुशंसा पर की जाती है

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Tuesday, January 19, 2021

Jharkhand Ki Vit Vyavastha(झारखंड की वित्त व्यवस्था)


झारखंड की वित्त व्यवस्था

(Jharkhand Ki Vit Vyavastha)



भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में 

विकास के दो चरण होते हैं:-

1) सर्वजनिक क्षेत्र एवं 

2) निजी क्षेत्र 

➤ये दोनों क्षेत्र मिलाकर ही अर्थव्यवस्था को प्रगति प्रदान करते हैं

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत  ने आर्थिक नियोजन को अपनाया 

इसका अर्थ यह था कि राज्य उत्पादन वितरण तथा उपभोक्ता के स्तर तथा तरीकों को निर्धारण करने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए निजी संपत्ति तथा बाजार की संस्थाओं की कद्र भी करेगा

हमारे संविधान ने बाजार को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता दी है लेकिन साथ ही इसने राज्य को  बाजार की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दिया है 

1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थितियां भारत के लिए अनुकूल होती गई  

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही झारखंड की वित्त व्यवस्था भी संचालित होती है

जट प्रक्रिया 

भारतीय संविधान की धारा 202 के अंतर्गत राज्य सरकारों  द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय वितरण भी कहा जाता है इसे सामान्यतः बजट कहा जाता है

बजट पेश किया जाना 

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की सभी प्राप्तियों  और विवरणों को सामान्य चर्चा के लिए विधान सभा के समक्ष राज्यपाल के निर्देश पर राज्य के वित्तमंत्री विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते हैंइससे बजट 'प्रस्तुतीकरण' कहा जाता है


बजट भाषण समाप्त होने के बाद विधानसभा की बैठक अगले दिन के लिए स्थगित हो जाती है। प्राय: उस दिन आगे कोई कामकाज नहीं होता है

बजट प्रस्तुत करने के दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है 

बजट का वितरण 

वित्तमंत्री के भाषण के बाद बजट विधानसभा सचिवालय द्वारा सदस्यों को तथा पत्रकार दीर्घा में प्रवेश पाने वाले पत्रकारों में वितरित कर दिया जाता है 

बजट पर चर्चा 


उस दिन बजट पर कोई चर्चा नहीं होती है, जिस दिन बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है

बजट पर दो प्रक्रमों में चर्चा की जाती है पहले संपूर्ण बजट पर सामान्य चर्चा होती हैसामान्यत: चर्चा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित 3 से 4 दिनों तक चलती है

इसमें बजट की मुख्य-मुख्य बातों, इसके सिद्धांतों तथा नीतियों पर चर्चा होती है

सामान्य चर्चा के बाद अनुदानों  की मांगों पर चर्चा तथा मतदान का सिलसिला शुरू होता है

चर्चा के लिए समय तय करना 

बजट पर सामान्य  चर्चा, अनुदान-मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक को पास करने की समस्त प्रक्रिया को निश्चित समय में पूरा किया जाना होता है

➤मांगों पर मतदान के लिए निर्धारित पूरे समय का विभाजन विभिन्न मांगों के लिए अथवा विभिन्न मंत्रियों की मांगों के लिए अलग-अलग से किया जाता है

बजट पर सामान्य चर्चा

बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान विधानसभा संपूर्ण बजट पर या उसमें निहित सिद्धांतों के किसी प्रश्न पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होती है, किंतु इस मौके पर कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और ना ही बजट मतदान के लिए रखा जा सकता है

चर्चा का विस्तार सामान्य योजनाओं और बजट के ढांचे का परीक्षण, कर लगाने की नीति तक सीमित होनी चाहिए 

वित्त मंत्री को बहस के अंत में उत्तर देने का अधिकार होता है

अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान की मांगों पर मतदान के लिए अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय के दौरान चर्चा का विस्तार उस विषय तक सीमित होना चाहिए, जो प्रभारी मंत्री के प्रशासकीय नियंत्रण में हो

याह सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसी विशेष विभाग द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीति का अनुमोदन करें या विभागीय प्रशासन में मितव्ययिता के उपाय बताएं या विभाग का ध्यान विशेष स्थानीय शिकायतों की ओर केंद्रित करें

➤इस प्रक्रम पर किसी नुदान की मांग को कम करने हेतु कटौती प्रस्ताव पेश किये जा सकता है, किंतु किसी मांगों में कमी चाहने वाले प्रस्ताव में संशोधन स्वीकार योग्य नहीं होते
 

कटौती प्रस्ताव

अनुदान की मांग को कम करने के लिए लाए जाने वाले प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है

कटौती प्रस्तावों उद्देश्य उसमें निहित विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है

कटौती प्रस्तावों की सूचना मांगों पर मतदान के लिए नियत प्रथम दिन से सामान्यत: 4 दिन पूर्व निर्धारित समय से पहले विधानसभा सचिवालय में दी जानी चाहिए

लेखानुदान

बजट के पारित होने तक सरकारी खर्चों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए विधानसभा को लेखानुदान के रूप में अनुदानों  की स्वीकृति का अधिकार है

लेखानुदान अनुदान के रूप में जो राशि स्वीकृत कराई जाती है, वह उस वित्तीय वर्ष के एक भाग के खर्चे की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है

संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय के लिए सामान्यत: लेखानुदान 3 या 4 माह के लिए भी पास किया जा सकता है

अनुपूरक /अतिरिक्त अनुदानों  पर चर्चा व्याप्ति 

संपूर्ण अनुदान को कम करने के लिए जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो, उनको कम करने या निकाल देने के लिए संशोधन के रूप में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं 

अनुपूरक मांगों पर चर्चा के समय बहस मात्र शामिल की गई मदों के संबंध में ही सीमित रहती है इस अवसर पर मूल मांगो और नीतिगत विषयों पर सामान्य चर्चा संभव नहीं होती

मुख्य बजट में सम्मिलित योजनाओं के बारे में अन्तर्निहित  सिद्धांतों के विषय में चर्चा नहीं उठाई जाती। इस मौके पर सदस्य अनुपूरक मांगों की आवश्यकता के बारे में इंगित कर सकते हैं 

सांकेतिक अनुदान 

जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय के लिए पुनर्विनियोग द्वारा धन उपलब्ध कराना हो तो सांकेतिक राशि के अनुदान  की  मांग विधानसभा में मतदान के लिए रखी जा सकती है  

विनियोग विधेयक 

राज्य की संचित निधि में से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जा सकती,  जब तक कि उसके संबंध में विनियोग विधेयक पारित नहीं कर लिया जाता

विधानसभा द्वारा अनुदान की मांगों को पारित करने के तुरंत बाद सभी धनराशियों  को राज्य की संचित निधि से विनियोग किए जाने की व्यवस्था के लिए विनियोग विधेयक पुन:स्थापित किया जाता है

विधानसभा में विनियोग विधेयक के पुन:स्थापित होने के बाद अध्यक्ष विधेयक के प्रक्रम को पूरा करने के लिए विनिश्चित करता है

विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद उन अनुदानों  में निहित लोक महत्व के विषयों या प्रशासकीय नीति तक सीमित रहता है, जो उस समय ना उठाए गए हों और जो अनुदानों  की मांगों पर विचार करते समय पहले उठायें  न जा चुके हों

वाद-विवाद की पुनरावृति रोकने के लिए अध्यक्ष चाहे तो विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए इच्छुक सदस्यों से कह सकता है कि वह पहले उन विशिष्ट विषयों की सूची सूचना दें, जिन्हें वे उठाना चाहते हैं

अध्यक्ष वैसे विषयों को उठाए जाने की अनुमति देने से इंकार कर सकता है, जो उनके विचार में पुनरावृत्ति हों, जो अनुदानों  की मांग पर चर्चा के समय उठायी जा चुकी हों  या जो समुचित लोक महत्व की न हों
 

अध्यक्ष की शक्तियां

नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों  के अतिरिक्त अध्यक्ष उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो समस्त कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक हों

राज्यों के राजस्व स्त्रोत

1) प्रति व्यक्ति कर 
2) कृषि-भूमि, उत्तराधिकारी संबंधी शुल्क
3) राज्यों  में उत्पादित या निर्मित शराब, अफीम आदि मादक द्रव्यों पर उत्पादन कर
4) कृषि भूमि पर संपदा शुल्क
5) न्यायालयों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य को छोड़कर राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर मूल्य
6) भू राजस्व
7) संघ सूची में वर्णित लेखों को छोड़कर अन्य लेखों पर मुद्रांक मूल्य 
8) कृषि आय पर कर 
9) भूमि और भवनों पर कर 
10) खनिज पदार्थों के विकास के लिए निश्चित सीमा के अधीन खनन अधिकारों पर कर 
11) बिजली के उपभोग तथा विक्रय पर कर 
12) स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग तथा विक्रय के लिए लायी गयी वस्तुओं पर कर 
13) समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय  मूल्य पर कर 
14) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर 
15) सड़कों तथा अंतर्देशीय जलमार्गों  से ले जाया जाने वाला माल तथा यात्रियों पर कर 
16) वाहनों पर कर 
17) पशुओं तथा नौकाओं पर कर 
18) व्यवसायों, आजीविकाओं  गांव तथा नौकरियों पर कर
19) विलासिता की वस्तुओं पर कर इनमें मनोरंजन तथा जुआ भी शामिल है
20) चुंगी करपर कर 
14) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर 
15) सड़कों तथा अंतर्देशीय जलमार्गों  से ले जाया जाने वाला माल तथा यात्रियों पर कर 
16) वाहनों पर कर 
17) पशुओं तथा नौकाओं पर कर 
18) व्यवसायों, आजीविकाओं  गांव तथा नौकरियों पर कर
19) विलासिता की वस्तुओं पर कर इनमें मनोरंजन तथा जुआ भी शामिल है
20) चुंगी कर
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Monday, January 18, 2021

Jharkhand Ki Chitrakala (झारखंड की चित्रकला/चित्रशैली)

Jharkhand Ki Chitrakala


Jharkhand Ki Chitrakala (झारखंड की चित्रकला/चित्रशैली)

झारखंड की चित्रकला और उसकी प्रमुख शैलियाँ

➤झारखंड की जनजातियों में चित्रकला उनकी भावना के उद्गार का एक माध्यम है। 

जनजातियों की कला का प्रेरणा स्रोत उनके आस-पास का प्राकृतिक वातावरण है 

जनजातियों के चित्रकला एवं शिल्पकला उनकी सामाजिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों संस्कृति आदि को प्रतिबिंबित करती है 

सोहराय चित्रकला

सोहराय जनजातियों की एक प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली है

यह उनके प्रसिद्ध पर्व सोहराय से जुड़ी शैली है

इस कला में जंगली जीव-जंतुओं, पक्षियों और पेड़-पौधों को अंकित किया जाता है

यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई-पुताई से प्रारंभ होता है

इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है तथा पशुपति का सांड की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है

➤'मंझू  सोहराई'  तथा 'कुर्मी सोहराय' इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ  हैं 

यह चित्रकला हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है

सोहराय और कोहबर चित्रकला को 2020 में (भौगोलिक संकेतक) प्रदान किया गया है 

➤यह झारखंड में किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला प्रथम जी आई टैग है  

इसके लिए सोहराय कला विकास सहयोगी समिति, हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था

जादूपटिया चित्रकला 

यह संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर  लोक चित्रकला शैली रही है, जो अब लगभग समाप्त हो चुकी है 

यह शैली संथालों  की सामाजिक, धार्मिक, रीति-रिवाजों और मान्यताओं को उकेरती है 

➤इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादो  कहा जाता है

जादो  (चित्रकार) एवं पटिया (कागज या कपड़ा के छोटे-छोटे टुकड़े) को जोड़कर बनाए जाने वाला चित्र फलक है

इस चित्रकला में कागज के छोटे-छोटे टुकड़े को जोड़कर निर्मित 15 से 20 फीट चौड़े पटो पर चित्रकारी की जाती है

प्रत्येक पट  पर 4 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं

इसमें चित्रकारी हेतु मुख्य रूप से लाल, हरा, पीला, भूरा और काले रंगों का प्रयोग होता है 

इसमें बाघ  देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है

यह चित्रकला दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है 

कोहबर चित्रकला

यह फारसी शब्द कोह (गुफा) तथा हिंदी शब्द वर (दूल्हा अथवा दंपति) से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ है- गुफा में विवाहित जोड़ा 

यह चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीना तक की जाती है

इसमें घर-आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में पेड़-पौधों, फूल-पत्तों आदि का चित्रण किया जाता है

बिरहोर जनजाति इस कला में निपुण मानी जाती है

इसमें सिकी  (देवी) का चित्रण मिलता है 

गूंज चित्रकला

गूंज कला में पशुओं,  वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं 

इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति-रिवाजों में दर्शाया जाता है

पईत्कार चित्रकला

यह चित्रकारी आमदुबी (सिंहभूम)  गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव को पईत्कार का गांव भी कहा जाता है

➤इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं 

यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है कि  माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी

इससे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है

चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है

झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है 

इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है 

इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है

राणा तेली एवं प्रजापति चित्रकला

➤इन तीन चित्रकलाओं का प्रयोग उक्त  तीन उपजातियों द्वारा किया जाता है

इस चित्रकला में पशुपति (भगवान शिव) को पशुओं  एवं पेड़-पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है

इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है


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